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चंद्रा टाइम्स

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बीपीएससी टीआरई परीक्षा में तीन केन्द्र से 5 मुन्नाभाई को गिरफ्तार कर भेजा जेल



जिले में बीते 19 जुलाई से आयोजित बीपीएससी टीआरई 03 परीक्षा में रविवार को तीन विभिन्न परीक्षा केंद्रों से पांच फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्त में लिए गए। जिन्हें अग्रतर कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया गया। सोमवार को सदर थाना में प्रेस वार्ता आयोजित करते हुए सदर एसडीपीओ आलोक कुमार ने बताया कि सदर थाना के अंतर्गत पूरब बाजार स्थित प्लस टू मनोहर उच्च विद्यालय से दो फर्जी परीक्षार्थी बीपीएससी टीआरई- 03 में परीक्षा देते हुए रंगे हाथ गिरफ्त में लिए गए। जिनमें मधेपुरा जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र के रामनगर महेश गांव निवासी सीताराम राय के पुत्र राजेश कुमार के बदले सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनपुरा गांव निवासी राजेश यादव के पुत्र अमरेश कुमार परीक्षा दे रहे थे। जिन्हें रंगे हाथ पकड़ा गया।वहीं उक्त परीक्षा केंद्र पर ही मधुबनी जिले के जयनगर थाना क्षेत्र के बेलची गांव निवासी सुखदेव यादव के पुत्र अशोक कुमार के बदले पटना जिले के सुलतानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत महेंद्रू मोहल्ला निवासी कृपा शंकर प्रसाद के पुत्र मुकेश कुमार को परीक्षा देते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था।

उन्होंने आगे बताया कि स्थानीय जिला स्कूल परीक्षा केंद्र से भी दूसरे के बदले परीक्षा देते हुए दो फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार किए गए। जिनमें किशोर कुमार यादव के पुत्र अमित कुमार के बदले अखिलेश शर्मा के पुत्र अमित कुमार परीक्षा देते हुए पकड़े गए। जबकि उसी केंद्र पर बायोमेट्रिक जांच में उमेश यादव के पुत्र प्रवीण कुमार को भी पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि जिले के सौर बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत बैजनाथपुर ओपी क्षेत्र स्थित मनोहर हाई स्कूल परीक्षा केंद्र में परीक्षा देते सुपौल जिले के भीमनगर वार्ड नंबर 4 निवासी रामजी पांडे के पुत्र संजीव पांडे के स्थान पर सुपौल जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदौली गांव निवासी जगदीश शाह के पुत्र सुंदर कुमार उर्फ रूपेश को परीक्षा देते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था।

उन्होंने बताया कि सभी पांच फर्जी परीक्षार्थी को लेकर तीन परीक्षा केंद्र अधीक्षक के शिकायत पर दो मामला सदर थाना में और एक मामला बैजनाथपुर थाना में दर्ज की गई है। जिसमें एक मामला सदर कांड संख्या – 726/24 दर्ज की गई है। जिसमें धारा 338 , 336(3) , 318(4) , 3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं 10 बिहार परीक्षा अधिनियम 1981 दर्ज की गई है। वहीं दूसरा मामला सदर थाना कांड संख्या 727/24 दर्ज की गई है। जबकि बैजनाथपुर से गिरफ्त में लिए गए छात्र को लेकर बैजनाथपुर थाना कांड संख्या 74/24 दर्ज की गई है। सभी मामले में उक्त सभी धारा लगाई गई है। गिरफ्तार फर्जी परीक्षार्थी को अग्रतर कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया गया। बाद में रिमांड पर लेकर आगे की पूछ ताछ की जाएगी।


 

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