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चंद्रा टाइम्स

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झूठा मुकदमा कर प्रताड़ित करने को लेकर विधवा ने डीआईजी को सौपा ज्ञापन



मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र के रामपुर निवासी विधवा महिला नीतू कुमारी नें अपने चचेरे ससुर द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज कर प्रताड़ित किये जाने के खिलाफ डीआईजी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। दिए गए आवेदन में पीड़ित ने कहा कि मेरे पति मुरलीगंज थाना में मुंशी का काम कर रहे थे। लेकिन उनकी आकस्मिक निधन के बाद उन्हे रिश्तेदार द्वारा तंग तबाह किया जा रहा है। वही पीड़िता ने बताया कि मै बहुत ही गरीब हूं। मै किसी ट्यूशन पढ़ाकर अपने बच्चों का भरण-पोषण कर रही हूं। लेकिन मुझ गरीब के पास पैसा नही रहने के कारण मुरलीगंज थाना द्वारा कोई सहयोग नही किया जा रहा है जबकि दबंगो द्वारा पैसा पाकर वे लोग मुझे ही डांट-फटकार कर मामले को अनसुना कर रहे है।

उन्होंने बताया कि मैं नीतू कुमारी पति-स्वं संतोष झा, उम्र करीब 31 वर्ष साकिन-रामपुर वार्ड नं0-07 थाना-मुरलीगंज, जिला-मधेपुरा का स्थाई निवासी हुँ। मुरलीगंज थाना कांड सं0-393/24 विमलकांत झा पिता-स्वं कमलाकांत झा साकिन-रामपुर, वार्ड नं0-07 थाना-मुरलीगंज, जिला-मधेपुरा पर एक आवेदन देकर केस दर्ज करवाई थी। जिस कारण से वह आग बबुला होकर अगले दिन समय रात्रि के करीब 2:30 बजे विमलकान्त झा पुनः 05-06 हथियार से लैस होकर घर मे घुस गया। वो मेरा साड़ी का पल्लू खीचकर शरीर से हटा दिया मैं नग्नावस्था में आ गयी। तब विमलकांत झा ने बोला देखते क्या हो तब सभी बदमाशों ने थप्पड़ से मारपीट करने लगा। इसी बीच विमलकांत झा ने कहा क्या देखते हो इसको उठा के ले चलो। जिसके बाद मैं हाथ को झटकर जोड़-जोड़ से चिल्लाने लगी। जिसकी आवाज सुन कर अगल-बगल के लोग दौड़कर आए और मेरी जान बच पाई। तभी हमलावर लोगो को आते देखकर वहां से फरार हो गए। सभी बदमाश गाली देते हुए और गोली फायर करते हुए कहा कि भला चाहती हो तो मुरलीगंज थाना कांड संख्या 393/24 उठा लो और सोशल मिडिया को बंद कर लो नही तो इसी घर में आग लगा कर मार देगें।

वही विमलकांत झा द्वारा मुझ पर झूठा मुकदमा दायर किया गया है। इस मुकदमा में मुझे एवं मेरे पिता विजय झा पिता श्रीकान्त झा मेरे भाई अजय झा उर्फ राहुल कुमार पिता-विजय झा साकिन-कायस्थ टोला, वार्ड नं०-30 थाना व जिला-सहरसा को अभियुक्त बनाया है। जबकि मेरे पिता एवं भाई सहरसा में रहते है।यह झुठा मुकदमा मुझ पर मेरे पिता एवं भाई पर दबाव बनाकर मेरे द्वारा उपरोक्त दोनों मुकदमा उठाने के लिए किया गया है। पीड़ित ने डीआईजी को आवेदन देकर इस मुकदमा की जांच स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी भी पदाधिकारी से करवाने की मांग की ताकि मुझ विधवा, अबला को न्याय मिल सके।


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